बूंदीएक घंटा पहले
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बूंदी में अपर सेशन कोर्ट ने 3 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को उम्र कैद और मृतक की पत्नी को 10 साल की सजा सुनाई है।
बूंदी में अपर सेशन कोर्ट ने 3 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को उम्र कैद और मृतक की पत्नी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी प्रेमी पर 50 हजार और मृतक की पत्नी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
एसपी अजय यादव ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को हमीद मोहम्मद निवासी कागजी देवरा बूंदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 अक्टूबर 2019 को चचेरे भाई मुस्तकीम की शादी में सभी परिवार के लोग गए थे। मेरा भाई अब्दुल वहीद भी हमारे रिश्तेदार परवेज के साथ बाइक से गया था। दूसरे दिन अब्दुल वहीद की हत्या की सूचना मिली। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी ने अपनी प्रेमी सनीफ मोहम्मद के साथ मिलकर युवक की हत्या की। वहीं मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश चंद मीणा ने दस्तावेज पेश किए। जिसपर सोमवार को बूंदी कोर्ट ने प्रेमी को आजीवन कारावास और मृतक की पत्नी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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