हनुमानगढ़29 मिनट पहले
हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है।
हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चारण ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चारण ने बताया कि 15 जुलाई 2019 को महिला पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका 11 साल का बेटा और 9 साल की बेटी पढ़ने के लिए डबलीराठान गांव के स्कूल में गए थे। रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति दोनों को बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गया। वह दोनों को सुनसान जगह लेकर जा रहा था कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान करणी सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी वार्ड 38, भट्ठा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर किया। आरोपी करणी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 354, 376बी/511 और 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को आरोपी करणीसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 और 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट की ओर से पहले भी करणी सिंह को पोक्सो एक्ट के एक अन्य मामले में दोष सिद्ध किया जा चुका है।
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