बांसवाड़ाएक घंटा पहले
- कॉपी लिंक
खमेरा थाना, बांसवाड़ा
शादी के बाद पति से गर्भवती हुई पत्नी ने प्रेमी के लिए ढाई माह का गर्भ को गिरा दिया। पति के कारण पूछने पर युवती ने पति को छोड़ प्रेमी को चुना। अब प्रेमी और पीहर पक्ष पीड़ित पति के जान के दुश्मन बन गए हैं। पति और उसके पिता को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। युवक ने मामले को लेकर बांसवाड़ा SP से लेकर घाटोल DSP सबकी शरण ली, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। इसलिए अब युवक ने मामले में अदालत की शरण ली। अदालती आदेश पर पुलिस ने 6 महीने पुराने मामले को दर्ज किया है। मामला खमेरा थाने का है, जिसकी जांच ASI जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है।
अदालत के आदेश पर थाना पुलसि ने कोटामंगरी निवासी बीरबल गोदा की रिपोर्ट पर उसकी पत्नी कविता और मकनपुरा निवासी उसके पिता प्रभुलाल भगोरा, प्रेमी सहित कुल 7 जनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पीड़ित पति का आरोप है कि सामाजिक रीति रिवाज से करीब ढाई साल पहले उसका विवाह कविता से हुआ था। सामाजिक नियमों के तहत पत्नी को पर्याप्त सोने-चांदी के आभूषण दिए गए थे। बने संबंधों के बाद पत्नी कविता गर्भवती हो गई, जिसने आरोपी प्रेमी के कहने पर उसके गर्भ को गिरा दिया। अब वह प्रेमी के अलावा उसके पिता के घर रह रही है। वहीं आरोपियों की ओर से पीड़ित के पिता को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोपियों की ओर से दहेज प्रताड़ना के झूठे जाल में फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है।
BSTC के लिए खर्चे सवा 2 लाख
पीड़ित ने बताया कि विवाह के बाद पत्नी कविता ने BSTC करने की इच्छा जताई। इस पर पीड़ित के पिता ने बहू को शिक्षक बनाने के लिए उसे भोपाल में BSTC करने भिजवाया। वहीं REET की तैयारियों को लेकर आरोपी कविता को घाटोल में किराए का मकान लेकर रखवाया। लेकिन, प्रेमी के चक्कर में उसने न केवल गर्भ गिराया। बल्कि किराए का मकान खाली कर उसके पिता के घर चली गई।
प्रथा के अनुसार लौटाने होते हैं जेवर
पीड़ित पति ने बताया कि आदिवासी परंपरा के तहत लड़की को शादी के समय जेवर दिए गए थे। ये जेवर दाेनों के एक साथ होने तक ही अस्तित्व में होते हैं। सामाजिक समझौते के अनुसार कोई भी रिश्ता खत्म करता है तो पति या पत्नी में किसी एक, जो रिश्ता खत्म करता है, को दूसरे को जेवर देने होते हैं। लेकिन, आरोपियों ने सामाजिक नियमों को भी नहीं माना। भांजगड़े (सामाजिक समझौते) के दौरान भी आरोपियों ने जेवर का उपयोग केस लड़ने के दौरान करने की धमकी दी।
पुलिस ने नहीं सुनी
पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी, प्रेमी और पीहर जनों के खिलाफ उसने 30 मई 2022 को बांसवाड़ा SP और धाटोल DSP को भी शिकायत की थी, लेकिन मामले में पुलिस की ओर से अनदेखी की गई। उसकी समस्या को नहीं सुना गया था।
0 Comments