बारांएक घंटा पहले
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नाबालिग सहित दो सगी बहनों के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ व ज्यादती का प्रयास करने के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
पोक्सो कोर्ट-1 की पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग अल्का गुप्ता ने छबड़ा थानाक्षेत्र के एक गांव में नाबालिग सहित दो सगी बहनों के साथ रात में घर में घुसकर छेड़छाड़ व ज्यादती का प्रयास करने के मामले में आरोपी युवक को 2 साल का साधारण कारावास एवं 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िताओं का चाचा बताया गया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक घांसीलाल वर्मा ने बताया कि 9 जून 2020 को पीड़िता की मां ने छबड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि 8 जून 2020 को रात करीब 10 बजे उसका देवर हंसराज उसके घर आया। जहां उसकी दोनों बेटियां एक ही पलंग पर सो रही थी। उसकी छोटी बेटी की उम्र 17 व बड़ी 19 साल है। आरोपी देवर ने बड़ी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन नींद खुलते ही वह उठकर भाग गई। इसके बाद आरोपी ने छोटी बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर अभद्रता की। तब छोटी बेटी हाथ छुड़ाकर भागी और फरियादियां के पास आई। उसने आपबीती बताई।
पुलिस ने आरोपी हंसराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान धारा 457 भी जोड़ी गई। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जहां न्यायाधीश अल्का गुप्ता ने आरोपी को दोषसिद्ध घोषित कर सजा सुनाई। इसमें धारा 354 के तहत 2 साल का साधारण कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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